अपराधदिल्ली

विधायक के फ़ोटो हटाने और सरकारी संपत्ति को तब्दील करने पर बनता है 425 का मुकद्दमा

विधायक के फ़ोटो हटाने और सरकारी संपत्ति को तब्दील करने पर बनता है 425 का मुकद्दमा
– टाइगर कमांड
दिल्ली : जिस तरह से सदर विधायक के फोटो को मिटाकर सांसद के फोटो लगाए गए है। उस पर विधि ज्ञतायो का कहना है। कि इस तरह से यदि किसी सरकारी संपत्ति पर बगैर सरकारी विभाग की अनुमति के यदि कोई नुकसान पहुचाया जाता है। तो उस पर IPC की धारा 425 के तहत मुकद्दमा दर्ज हो सकता है। और सम्बंधित जनप्रतिनिधियों और विभाग को इस कृत्य पर मुकद्दमा दर्ज भी कराना चाहिए। गौरतलब है कि धारा 425 के अनुसार, जो भी कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, सामान्य जन को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है।

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