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शास्त्री नगर के युवक द्वारा जिस तरीके से महिपालपुर में किया गया बलात्कर कांड उसी की तर्ज पर पीतमपुरा में भी हुआ महिला के साथ दुष्कर्म

शास्त्री नगर के युवक द्वारा जिस तरीके से महिपालपुर में किया गया बलात्कर कांड उसी की तर्ज पर पीतमपुरा में भी हुआ महिला के साथ दुष्कर्म
– अपराध संवाददाता
नई दिल्ली। शास्त्री नगर के एल ब्लॉक निवासी एक युवक द्वारा जिस तरीके से महिपालपुर के एक ओयो होटल में युवती को नशे की गोली खिलाकर उसके साथ बलात्कर किया और उसके न्यूड फोटो भी खिंचकर उसको ब्लैकमेल करके लाखों रुपये लुटे और बार बार बलात्कार करता रहा जिसकी एफआईआर वसंत कुंज थाना उत्तरी में फरवरी 2021 में दर्ज की गई थी। उसी तर्ज पर एक और महिला के साथ दुष्कर्म हो गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में एक स्पा में काम करने वाली 22 वर्षीय एक युवती के साथ कथित तौर पर बहला-फुसलाकर दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान स्पा के मैनेजर राहुल सतीश कुमार, एक ग्राहक; और स्पा के मालिक बृज गोपाल और संदीप के रूप में हुई है।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) उषा रंगनानी ने जानकारी देते हुए कहा कि पीतमपुरा स्थित स्पा में एक महिला के यौन उत्पीड़न के संबंध में मौर्य एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डीसीपी रंगनानी ने कहा, मौके पर, पीड़िता अपने पति के साथ स्पा सेंटर के बाहर मौजूद थी और मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत की।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 30 जुलाई को ओशन स्पा सेंटर ज्वाइन किया था और 4 अगस्त को शाम करीब 6 बजे एक व्यक्ति आया और उसने यौन संबंध बनाने की मांग की। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आरोपी प्रबंधक ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसे पीने के बाद उसे चक्कर आया और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को घटना के बारे में पता चलने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया और दिल्ली महिला आयोग के एक काउंसलर को बुलाया गया।
तदनुसार, पुलिस ने आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 328 और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की और तुरंत राहुल और सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा कि मालिकों के पास एमसीडी लाइसेंस था और संबंधित नागरिक एजेंसी को लाइसेंस रद्द करने और परिसर को सील करने के लिए सूचित किया गया है।
बाद में पुलिस ने ओशन स्पा सेंटर के खिलाफ दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया और जिसके बाद मालिकों, बृज गोपाल और संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी घटना का संज्ञान लिया और बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में खुलेआम वेश्यावृत्ति या सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है।

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