निगम कर्मचारियों से गालीगलौज, धमकी देने पर बनता है मुकद्दमा, भारी पड़ सकता इन्डस्ट्रीज ट्रेडर्स वेलफेयर के प्रधान और उसके संस्था के पदाधिकारियों को
– टाइगर कमांड
शास्त्री नगर : 3 नवंबर को शास्त्री नगर के ए ब्लॉक में निगम कर्मचारियों के साथ एक कथित संस्था जिससे हर महीने शास्त्री नगर के नेता उपप्रधान बन जाते है। उसके स्वभू प्रधान ने अपने कथित मीडिया सलाहकार के साथ मिलकर जमकर गालीगलौज की और रिश्वत का आरोप लगाया। लेकिन साबित नही कर पाया। बरहाल इस मामले में बहुत ही सख्त सजा का प्रवधान बनता है। आपको बता दे कि
सरकारी काम में रुकावट डालने पर धारा 354 सजा 2 साल, सरकारी कर्मचारी के साथ वाद विवाद करने पर धारा 504 के तहत 2 साल की सजा का प्रवाधान है। सरकारी कर्मचारी को अपशब्द बोलने पर धारा 504 सजा 2 साल, सरकारी कर्मचारी को धमकी देने पर धारा 506 सजा 3 से 7 साल, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने पर धारा 332 सजा 3 से 10 साल, सरकारी कर्मचारी को ब्लैक मेल करने पर धारा 383, 384, 386 और सजा 3 से 10 साल का प्रावधान है। अब यदि निगम कर्मचारी इस मामले में FIR करा दे तो जेल निश्चित ही जाना पड़ सकता है। साथ ही संस्था के सभी पदाधिकारियों की जबाबदेही भी बन सकती है। इसके अलावा जिन नेताओं के फोटो होर्डिंग पर सजे थे वो सभी भी जांच के दायरे में आ सकते है। क्रमशः