Delhi Coronavirus New Guidelinesदिल्ली सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन
– टाइगर कमांड
दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. इस गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RTPCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. हालांकि इस नियम से सरकारी महकमे के उन लोगों को छूट दी गई है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे. दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी. महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RTPCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
अधिकांश सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्तरां, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहनों और शादी एवं अंतिम संस्कार जैसे समारोहों में लोगों की उपस्थिति की सीमा निर्धारित कर दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि नए नियम, रात्रि कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू होंगे। प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नए आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, सिनेमा हॉल और बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होगा। ग्रेड- 1 से नीचे के सभी सरकारी कर्मचारी ज्यादातर रोटेशन के आधार पर घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को काम के घंटे कम करने और घर से काम करने के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।