दिल्ली

अब दिल्ली में निर्माण कार्यों पर नई गाइडलाइन,पालन ना करने पर होगा लाखो का जुर्माना

अब दिल्ली में निर्माण कार्यों पर नई गाइडलाइन,पालन ना करने पर होगा लाखो का जुर्माना
   धूल प्रदूषण पर सरकार सख्त
– योगेश भारद्वाज
दिल्ली : अब दिल्ली में डस्ट पोल्युएशन पर सरकार सख्त हो गई है। जिसको लेकर आज सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत अब भवन आदि निर्माण के दौरान कई महत्वपूर्ण नियमो का पालन करना होगा
उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय ने बताया कि

दिल्ली के अंदर धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अभियान शुरू किया है। उसके तहत दिल्ली सरकार ने कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में जहां पर भी 20 हजार वर्ग मीटर से बड़ी साइटें हैं और वहां पर निर्माण का काम चल रहा है, दिल्ली सरकार ने ऐसी बड़ी साइट्स पर एंटी स्माॅग गन लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में ऐसे 39 निर्माण साइटों को चिंहित किया गया है, जो 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की हैं। इसमें से पिछले दिनों 33 साइट्स की रिपोर्ट हमारे पास आई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां पर एंटी स्माॅग गन लगा दिया गया है।

छोटी निर्माण साइट्स से उड़ने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के संबंध में श्री गोपाल राय ने कहा कि छोटी निर्माण साइट्स के लिए भी मानदंड बनाए गए हैं। जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहे है, वहां पर दिए गए मानदंड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्माण साइटों पर ग्रीन पार्क लगाना आवश्यक कर दिया गया है। खासतौर पर जब निर्माण साइट पर कर्मचारी मटेरियल लेकर आते-जाते हैं, उस मटेरियल को ढंक कर ले जाने और लाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने छोटी से लेकर बड़ी निर्माण साइट्स के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार की तरफ से जारी गाइड लाइंस का निर्माण साइट्स पर पालन हो रहा है या नहीं, इसकी 14 टीमें निगरानी कर रही हैं।

गोपाल राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी हमारी कोशिश यह है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी उपाय किए जा सके हैं, उसको सबसे पहले किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एंटी डस्ट (धूल विरोधी) अभियान चल रहा है। जाड़े के मौसम में धूल का प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है।  दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/एजेंसी पर नियमानुसार जुर्माना भी किया जाएग। श्री गोपाल राय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के अंदर कहीं पर भी निर्माण साइट पर सरकार के जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है।

पर्यावरण मंत्री  गोपाल राय ने सबसे पहले जीपीआरए सेवा सदन, नेताजी नगर और आईटीडी सीईएम, कस्तुरबा नगर में चल रहे ध्वस्तीकरण कार्य का स्थलीय किया। जीपीआरए सेवा सदन, नेताजी नगर साईट पर एक ही एंटी स्माग गन लगाये गए हैं। वहां एक और एंटी स्माॅग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं।  दूसरे एंटी स्माॅग गन को लगाए जाने तक और साथ ही पूर्व में लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माना को जमा किए बिना काम नहीं शुरू करने का निर्देश दिया।

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